Lockdown : सीधी में लॉक डाउन का संशोधित आदेश जारी, देखिये क्या खुलेगा किसमें रहेगा प्रतिबन्ध
जिला कलेक्टर रवींद्र चौधरी ने शुक्रवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे लॉकडाउन से संबंधित संशोधित आदेश जारी किए हैं।
नए आदेशों के तहत सीधी जिला अंतर्गत दिन रविवार को समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल फूल की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी तथा आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार के प्रातः 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थिति को छोड़कर निषिद्ध रहेगी।
कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। न ही धार्मिक जुलूस व रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी अपने-अपने घरों में पूजा , उपासना करेगें।
धार्मिक/उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे न हो, साथ ही फेसकवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगें। शासन की योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य चालू रहेंगें।
नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथालॉजी एवं अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान, सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, फार्मासुटिकल्स, मेडिकल स्टोर्स, चश्में दुकान, चिकित्सीय उपकरणों सामग्री एवं दवाओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। दवा की दुकान में दो व्यक्तियों से अधिक विक्रेता(व्यक्ति) दुकान में नही रहेंगें केता एवं विक्रेता के मध्य 01 मीटर की दूरी बने रहे इस हेतु सर्किल ( अस्थाई चिन्ह) स्थापित करें, दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाए जाने पर संबंधित दवाई विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। दूध बांटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे प्रातः तक पूर्वतः वितरण करने की अनुमति रहेगी।
सार्वजनिक उपयोगिता कार्यात्मक बने रहने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे:-
शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) की दुकानें लॉकडाउन के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित था, के अनुसार खुली रहेंगी। तेल और गैस क्षेत्र का संचालन जिसमें परिवहन वितरण,भण्डारण और उत्पादों का रिटेल विक्रय जैसे पेट्रोल,डीजल,केरोसिन,सी.एन.जी.,एल.पी.जी.,पी.एन.जी आदि। बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण। डाकघरों सहित डाक सेवाएं। नगरपालिका/नगरपंचायत / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों की सेवाओं का संचालन।
दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संचालन। उपरोक्त गतिविधियों के संचालन में मास्क लगाना एवं सामाजिक दूरी बनाये रखाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आई पी सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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