अगर आप भी तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट का करते है उपयोग तो पढ़ें इस नियम को नहीं तो हो सकती है ये कार्यवाही
शैक्षणिक संस्थानों 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. एल. मिश्रा ने बताया कि सिगरेट व अन्य तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 (कोटपा) पूरे राज्य में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मंदिर, मसजिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। इस कानून के तहत समस्त विभाग प्रमुखों को जिला एवं ब्लाक स्तर पर जुर्माना करने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसी संबंध में शैक्षणिक संस्थानों में इस अधिनियम के पालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को शासन के निर्देशानुसार पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए लेख किया गया है, कि जिला स्तर पर किसी अधिकारी को इस कार्यक्रम का नोडल बनाएं एवं पूरे जिले में इसके एक्ट के नियमों का पालन करवाएं। जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ 104 हायर सेकेंडरी एवं 106 हाई स्कूल संचालित है। उक्त संस्थाओं में सिगरेट एवं तंबाकू का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही की जानी है।
अर्थदंड की कार्यवाही करने हेतु रसीद बुक उपलब्ध कराई गई है। अर्थदंड की राशि एवं रिपोर्ट संकलित कर प्रति माह एन.एच.एम कार्यालय में श्री अनुभव स्वरूप, जिला लेखा प्रबंधक, मोबाइल नंबर 9977091770 के पास जमा कराएं। उक्त राशि को बैंक में जमा कर एन.एच.एम. कार्यालय भोपाल को जानकारी भेजी जाएगी।
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