अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज



अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज



कार से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी नानू उर्फ निजामुद्दीन का जमानत आवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधांशु सिन्हा  की न्यायालय ने निरस्त कर दिया। 

एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  ने बताया कि  घटना दिनाँक 03 फरवरी 2020 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर थाना कोतवाली स्टाफ अमानगंज मुहल्ला वाईपास पर पहुचें तो देखा कि एक नेक्सान कार नम्बर एम.पी. 16 सी.बी. 3817 जो सरानी तरफ जा रही थी, पुलिस की गाडी को आते देख कार के चालक द्वारा कार तेज गति से भगाने लगा तब कार तलवा पुरवा के आगे ग्राम कांटी के पहाडी उबड-खाबड  रास्ते में पत्थर से टकरा कर क्षतिग्रस्त होकर रूक गई तो उसमें से 3-4 लोग उतरकर भागने लगे, जिनमें पुलिस ने पीछा कर एक व्यक्ति को पकड लिया, जिससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम खालिद पिता इददू खान बताया तथा जिसकी तलाशी लेने पर उसके पेंट से एक 315 बोर का देशी कट्टा जिसमें कारतूस लोड था तथा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। कार की तलाशी लेने पर उसमें 13 पेटी शराब मिली। आरोपी से भागे गये आरोपीगण के नाम पता पूछने पर उसने उनका नाम जफ्फू ऊर्फ जाफिर, कल्लू घोषी, चांद बाबू, नानू सौदागर बताया। तत्पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में  अपराध क्रमांक 41/20 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था ।
आरोपी नानू उर्फ निजामुद्दीन सौदागर ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से श्री प्रवेश अहिरवार,अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी   ने वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी नानू उर्फ निजामुद्दीन सौदागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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