गणेश मूर्ति विसर्जन का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियों की लगी ड्यूटी
सीधी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा आदेश जारी कर दिनांक 01.09.2020 को गणेश मूर्ति विसर्जन का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिकारियों की डूयूटी लगाई गई है।
जारी आदेशानुसार तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, गोपदबनास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी की ड्यूटी सोन नदी गऊघाट में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल एवं नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बहरी की ड्यूटी सोन नदी जोगदहा (अमिलिया) में, तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुरहट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चुरहट की ड्यूटी सोन नदी कोल्दहा (चुरहट) में, तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रामपुर नैकिन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ड्यूटी सोन नदी भंवरसेन (रामपुर नैकिन) में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझौली एवं नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मझौली की ड्यूटी बनास नदी, सेहड़ा नदी (मझौली) में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी एवं नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी की ड्यूटी गोपद नदी (गोतरा घाट, खर्रा घाट) में तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी एवं नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गोपदबनास की ड्यूटी गोपालदास बांध सीधी में लगाई गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री पंचोली द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सभी विसर्जन स्थल पर कमान्डेंट होमगार्ड सीधी तैराक, गोताखोर, रस्सी, नाव एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की यथोचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी विसर्जन स्थल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी चिकित्सक दल के साथ आवश्यक उपकरणों सहित एम्बुलेंस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला सीधी विसर्जन स्थल पर पेयजल, लाइट, वेरिकेटिंग आदि की यथोचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने उपखण्ड अधिकारी को सूचित करेंगे, उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं अन्य समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होंगे।
उल्लेखनीय है कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 20 अगस्त 2020 के माध्यम से कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों में प्रतिमा स्थापित करने, धार्मिक जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रमों एवं मूर्ति विसर्जन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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