राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने तथा अनुपलब्ध हितग्राहियों के नाम पृथक करने के निर्देश
दावा- आपत्ति की अंतिम तिथि 07 अगस्त
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प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, ऐसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित लगभग 32 लाख हितग्राहियों एवं वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुये लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना है। इसके साथ ही सत्यापन अभियान में अनुपलब्ध हितग्राहियों (मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले) को पृथक किया जाना है।
सत्यापन अभियान में मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में न रहने वाले हितग्राहियों का चिन्हाकन किया गया है। इन हितग्राहियों का विवरण उचित मूल्य दुकानवार एम राशन मित्र पोर्टल पर जे.एस.ओ. को उपलब्ध कराया गया है। सूची का प्रिन्ट निकाल कर ग्राम पंचायतध्नगरीय निकाय के कार्यालयों एवं उचित मूल्य दुकानों पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा किया गया है। हटाने हेतु प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी प्रविष्टि कर एम राशन मित्र एप व एम राशन मित्र पोर्टल से भी देख सकेंगे एवं दावा आपत्ति दिनांक 07 अगस्त 2020 तक प्रस्तुत कर सकते है।
नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष अनुपलब्ध परिवारध्सदस्य द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त होने एवं उनके निराकरण की प्रविष्टि एम राशन मित्र पोर्टल पर की जावे एवं दावा आपत्ति का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। परिवारध्सदस्य द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति दर्ज करने एवं उसके निराकरण की अद्यतन स्थिति एम राशन मित्र एपध्पोर्टल पर देखने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। परिवारध्सदस्य दावा आपत्ति में पात्र पाये जाने पर परिवारध्सदस्य की पात्रता यथा रखी जावेगी एवं नियमित राशन का वितरण किया जावेगा। अनुपलब्ध परिवारोंध्सदस्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में दावा आपत्ति प्रस्तुत न करने पर नाम पृथक किया जावेगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि प्रथम चरण में मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट आई डी एवं विवाह उपरांत विदा हो चुकी बेटियों के नाम ही हटाये जा रहे हैं। अगले चरण में अन्य अनुपलब्ध लोगों के नाम हटाये जायेंगे।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने लोगों से अपील की है कि लोग सक्षम अधिकारी के पास निर्धारित समय से पूर्व अपने दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।
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