भैंस की तस्करी करते 1 आरोपी वाहन के साथ गिरफ्तार,तकरीबन 11 लाख कीमती 22 भैंस जप्त
सीधी।
सरकार चाहे लाख दावा कर ले कि मवेशियों के बूचड़खाने बंद करवा दिए गए हैं परंतु हकीकत कुछ इस प्रकार से सामने आती है कि पूरे ट्रक भरकर भैंसे जप्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि हमने सारे बूचड़खाने बंद करवा दिए परंतु अगर बात की जाए तो एमपी सहित अन्य प्रदेशों से मवेशियों की तस्करी बंद नहीं हो रही और पशु तस्करी में लगातार गाड़ियों का जत्था यूपी पहुंच रहा है।
अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर मवेशियों का किया किया जाता है क्योंकि इन मवेशियों की हालत कुछ ऐसी होती है कि ये बूढ़े मरियल या फिर किसी काम के नहीं होते इसीलिए किसानों द्वारा मवेशियों को कुछ कीमत में तस्करी करने वालों के हाथों बेच दिया जाता है और वो इनकी तस्करी करके बेचने के लिए यूपी लेकर जाते हैं। आखिर यूपी में इसका क्या व्यापार होता है यह सोचने का विषय है।
बीती रात सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत भी इस प्रकार की घटना देखने को मिली जहां सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनवर्षा में हिंदू जागरण मंच सीधी के युवा सह संयोजक राजकुमार गुप्ता एवं हिंदू जागरण मंच की टोली पहाड़ी एवं सोनबर्षा के कार्यकर्ताओं द्वारा रात के 10:30 के आसपास सोनवर्षा बाजार में वाहन को रोककर भैंस की तस्करी करने की सूचना अमिलिया थाने को दी गई।
अब चुंकी इस मामले को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बेनकाब करते हुए पुलिस को सूचित किया था जिससे अमिलिया थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।
अमिलिया थाना पुलिस द्वारा जब कार्यवाही प्रारंभ की गई तो पता चला कि रज्जन वक्स पिता मौला बक्स जो ग्राम खोरवा थाना कमर्जी का रहने वाला है वो लगातार भैंस की तस्करी कर रहा है। आज दिनांक को भी एक डीसीएम वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 3269 कत्था कलर के ट्रक में कमर्जी से अमिलिया तरफ भैंस लादकर बिक्री हेतु मिर्जापुर तरफ जा रहा था। पुलिस ने ट्रक में देखा तो उक्त वाहन में 22 नग भैंस लदी हुई थीं जिनका परिवहन संबंधित वैध कागजात मंगा गया जो न होना बताया। तब उक्त वाहन को एवं 22 नग भैंस को धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
गौशाला में भेजा गया भैंसों को:-
भूखी प्यासी जप्त शुदा 22 भैंसों को लिलवार स्थित गौशाला में फिलहाल रखा गया तथा आरोपी के विरुद्ध थाना अमिलिया के अपराध क्रमांक 340 /20 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम ,मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 66, 192 कायम कर विवेचना में लिया गया है।
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