MP Crime : तीन शातिर अपराधियों को किया गया जिला बदर।।
जबलपुर।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने थाना क्षेत्र खम्हरिया के तीन आरोपियों क्रमश: रामरूद्र यादव, रामलखन यादव एवं रज्जन यादव के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए जिला जबलपुर एवं सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश आज पारित किया है।
तीनों आरोपियों को वर्ष 2018 में एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था, इसके बाद माह फरवरी 2020 में रामरूद्र यादव पिता रज्जन यादव को एक वर्ष के लिए थाना खम्हरिया में प्रत्येक माह की 11 तारीख को हाजिरी का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी इनके के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रज्जन यादव एवं उनके दोनों पुत्र रामरूद्र यादव और रामलखन यादव द्वारा आम जनमानस के साथ दुव्र्यवहार किया जाता है। इनके अपराधिक कृत्यों से आम जनता इनके विरूद्ध शिकायत करने से डरती है, जिससे इनका मनोबल और अधिक बढ़ता जा रहा है। इसी अनुक्रम में इनके द्वारा डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में चल रहे कार्यों में व्यवधान डालते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग किए जाने और वाहनों तथा मशीन में तोडफ़ोड़ करके कंपनी कर्मचारियों को धमकी दिए जाने तथा मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने का अपराध थाना खम्हरिया में दर्ज किया गया है।
फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक द्वारा इन तीनों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की सीमाओं से बाहर करने का आग्रह जिला दंडाधिकारी से किया गया था।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन और थाना प्रभारी निरूपमा पांडे के कथन और आरोपियों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करके जिला दंडाधिकारी भरत यादव द्वारा आम जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को जिला जबलपुर एवं सीमावर्ती जिले, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की सीमाओं से अगले 48 घंटे में बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है।
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