त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाये जाने हेतु मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की लगाई गई डूयूटी
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा आदेश जारी कर एक अगस्त को ईदुज्जुहा का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की डूयूटी लगाई गई है।
जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपदबनास की ड्यूटी सम्पूर्ण उपखण्ड गोपदबनास में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गोपदबनास की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील गोपदबनास, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बहरी की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील बहरी में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चुरहटध्रामपुर नैकिन की ड्यूटी सम्पूर्ण उपखण्ड चुरहटध्रामपुर नैकिन में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुरहट की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील चुरहट में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रामपुर नैकिन की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील रामपुर नैकिन में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुसमी की ड्यूटी सम्पूर्ण उपखण्ड कुसमी में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील कुसमी में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली की ड्यूटी सम्पूर्ण उपखण्ड मझौली में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मझौली की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील मझौली में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मड़वास की ड्यूटी सम्पूर्ण उप तहसील मड़वास में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल की ड्यूटी सम्पूर्ण उपखण्ड सिहावल में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सिहावल की ड्यूटी सम्पूर्ण तहसील सिहावल में लगाई गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री पंचोली द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त अपने-अपने अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत संबंधित एस.डी.ओ.पी. एवं थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार समस्त अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं संबंधित कोटवारों से शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रत्येक स्थानों में सतत् निगरानी हेतु निर्देशित करेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो, साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाये।
उल्लेखनीय है कि म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 14.07.2020 द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी धार्मिक कार्यध्त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी, अपने-अपने घरों में पूजाध्उपासना करेंगे।
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