लखन उर्फ लंगड़ा जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए किया गया निष्कासित

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लखन उर्फ लंगड़ा जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए किया गया निष्कासित



लखन उर्फ लंगड़ा जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए किया गया निष्कासित



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने आपराधिक कृत्यों में लिप्त शीतलपुरी कालोनी चेरीताल थाना कोतवाली निवासी लखन उर्फ लंगड़ा पिता दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आगामी एक वर्ष की अवधि तक जबलपुर जिले और उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। इस दौरान लखन को केवल पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी। यह आदेश पुलिस द्वारा तामील कराने पर और लखन के जेल से रिहा होने पर लागू होगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने लखन उर्फ लंगड़ा के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन के आधार पर किया है। लखन उर्फ लंगड़ा के विरूद्ध मारपीट करने, हत्या का प्रयास, नकबजनी, अवैध जुआ, गंदी गाली देना, जान से मारने की धमकी देने और जातिगत अपमानित करने का प्रकरण दर्ज है। आमजन इनके कृत्य से प्रताडि़त है और इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा लोक व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया था।

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