कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश में किया आंशिक परिवर्तन, जानिए नियम
रीवा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को लॉकडाउन के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने 24 जुलाई को इस आदेश में आंशिक परिवर्तन के आदेश दिये हैं। जारी नवीन आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में उपचार कराने अथवा दवा लेने के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। लॉकडाउन की अवधि में सभी शासकीय तथा अशासकीय अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। डेयरी की दुकानों जिनमें सिर्फ दूध की बिक्री हो रही हो तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है। लॉकडाउन की अवधि में समाचार पत्रों का प्रात: काल वितरण, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के उठाव परिवहन एवं वितरण की भी अनुमति दी गयी है। नवीन आदेश धारा 144 के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय रूप में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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