सोसल मीडिया में आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज करने वालों पर हो सकती है कार्यवाही

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सोसल मीडिया में आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज करने वालों पर हो सकती है कार्यवाही




सोसल मीडिया में आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज करने वालों पर हो सकती है कार्यवाही



जबलपुर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देने और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जबलपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत आज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा विहित प्रारूप में पुलिस थाना को देने के बाद ही रखा जा सकेगा। साथ ही होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने में दी जायें। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दिये जाने के बाद ही पेईंग गेस्ट रखा जाये। 
जबलपुर जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र या मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने में इनकी फारवर्डिंग, लाईक, ट्वीट्र, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट और लाईक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है एवं सोशल मीडिया के ग्रुपों पर विशेष निगाह रखी जायेगी। 
कलेक्टर श्री यादव ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा किये गये आग्रह के आधार पर जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने कोविड-19 के संक्रमण एवं आगामी त्यौहारों जैसे ईदुज्जुहा, रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और मोहर्रम पर्व के दौरान धारा 144 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कलेक्टर श्री यादव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का आग्रह किया था। इसी के मद्देनजर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डयनीय होगा। 
यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और आगामी दो माह तक जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत लागू रहेगा।

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