कार्य में लापरवाही और आदेश के उल्लंघन पर कलेक्टर ने तीन अधिकारियों को निलंबित किया
भोपाल।
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया तीन विभाग के अधिकारियों पर अनुशासनहीनता और लापरवाही पर श्री आर एस मिश्रा सहायक ग्रेड 3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल, श्री आरिफ हसन सहायक ग्रेड 3 राजधानी परियोजना प्रशासन विट्ठल मार्केट भोपाल और श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग भोपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है |
श्री आर एस मिश्रा सहायक ग्रेड 3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को ओम शिव कॉलोनी गुफा मंदिर लालघाटी भोपाल पर कंटेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई थी | इसी प्रकार श्री आरिफ हसन सहायक ग्रेड 3 राजधानी परियोजना प्रशासन विट्ठल मार्केट भोपाल की ड्यूटी कंटेनमेंट क्षेत्र सुमित विहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड भोपाल पर लगाई गई थी | किंतु आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त दोनों कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए गए | तत्संबंध में उक्त दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उनसे जवाब प्राप्त किया गया | उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया | कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा उक्त दोनों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है | उक्त दोनों कर्मचारियों का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संत हिरदाराम नगर( बैरागढ़) वृत रहेगा तथा उक्त दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा |
इसी प्रकार श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग भोपाल को पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित चेकिंग पॉइंट पर एवं उन चेकिंग पॉइंट के नजदीकी क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने हेतु नियत समय एवं चंचल चौराहा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई थी | श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह अवकाश पर हैं, जबकि उनके विभाग से पूछताछ करने पर पता चला कि अवकाश के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है | 26 जुलाई 2020 को पुन: ड्यूटी पर उपस्थित ना होने संबंधी अवगत कराया गया | इसके उपरांत भी वह अपनी ड्यूटी स्थल पर उपस्थित नहीं हुए |
श्री बाथम का उक्त कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना करने का स्पष्ट प्रतीक है | अतः मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1)में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है | निलंबन काल में श्री बाथम का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर भोपाल रहेगा | श्री बाथम निलंबन अवधि में मुख्यालय पर उपस्थिति देंगे | निलंबन अवधि में श्री बाथम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता उनके मूल कार्यालय/ विभाग से देय होगा |
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