जिले की सभी राजस्व सीमाओं में धारा-144 के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार और रविवार तथा 3 से 5 अगस्त को प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

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जिले की सभी राजस्व सीमाओं में धारा-144 के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार और रविवार तथा 3 से 5 अगस्त को प्रतिबंधात्मक आदेश लागू




जिले की सभी राजस्व सीमाओं में धारा-144 के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार और रविवार तथा 3 से 5 अगस्त को प्रतिबंधात्मक आदेश लागू



छिंदवाड़ा।


जिले में वर्तमान परिदृश्य में कोरोना संक्रमण के प्रकरण निरंतर सामने आने और आगामी दिनों में त्यौहारों में अत्यधिक आपसी संपर्क होने की संभावना और कोरोना का संक्रमण फैलने विकट स्थिति निर्मित होने की संभावना के दृष्टिगत जिला संकट समूह प्रबंधन की आज संपन्न बैठक में समूह द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने की सहमति देने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जिले की सभी राजस्व सीमाओं में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर 3 अगस्त को प्रात: 5 बजे से 5 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक संपूर्ण गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है । साथ ही पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रति दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक तथा प्रत्येक शनिवार और रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई है । प्रत्येक शनिवार और रविवार को तथा 3 से 5 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक की अवधि में केवल हाईवे और बायपास मार्गो पर अंतर्जिला आवागमन की अनुमति रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है ।

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