होम क्वारेन्टाइन की एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक - सीएमएचओ डॉ. वर्मा

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होम क्वारेन्टाइन की एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक - सीएमएचओ डॉ. वर्मा



होम क्वारेन्टाइन की एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक - सीएमएचओ डॉ. वर्मा


सबके सहयोग से ही कोरोना वायरस के संक्रमण से होगा बचाव


सीधी।
              मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. एल. वर्मा ने बताया कि केन्द्र व राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बाहर के राज्यां से व जिलों में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी चल रही है। एक तरफ देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिले में श्रमिको के आवागमन से संक्रमण के खतरे की भी संभावना को देखते हुए विषेष सतर्कता एवं सावधानी रखी जा रही है। राज्य शासन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार होम क्वारेन्टाइन किए व्यक्ति के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गयी है।  
         जारी एडवाइजरी के अनुसार होम क्वारेन्टाइन किए गए व्यक्ति को हवादार व टायलेट युक्त कमरे में रखा जाए। घर के अन्य व्यक्तियों विशेषकर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं व बच्चों व आने वाले मित्र-रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जाए। घर से बाहर नही निकलें तथा सामाजिक व धार्मिक सभा में शामिल नही हों। समय-समय पर बार-बार साबुन से हांथ धोएं एवं सेनिटाइजर का उपयोग किया जाए। दैनिक उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं यानि साबुन, बर्तन, कपड़े आदि की अलग से व्यवस्था हो। वायरस के लक्षण दिखने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या जिले के हेल्प लाइन न. 07822-297521 पर संपर्क करें। 
                  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वर्मा ने बताया कि वर्तमान में जिस राज्य से व्यक्ति आ रहा है, उसकी वहां भी स्क्रीनिंग हो रही है और राज्य में आने के बाद उसकी संबंधित जिले में भी स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद व्यक्ति को होम क्वारेन्टाइन के लिए पाबंद किया जा रहा है। इसके साथ ही होम क्वारेन्टाइन किया गया व्यक्ति सरकार की एडवाइजरी और गाइडलाइन का पालन कर रहा है या नही इसकी निगरानी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गयी है। शासन के निर्देशानुसार हर व्यक्ति की निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है।
                 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यदि होम क्वारेन्टाइन व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, जैसे लोगो से मेलजोल बढ़ाता है या बाहर घूमता फिरता है, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 मप्र डिजीज कंट्रोल एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा आगामी 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारेन्टाइन किया जाएगा। उन्होने बताया कि अभी तक 34477 सदस्यों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जिले में कोई भी कोरोना पाजिटिव व्यक्ति नही पाया गया है। सावाधान रहें और वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रषासन को आवष्यक सहयोग प्रदान करें।

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