ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को घर-घर तथा फार्म हाउस तक पशु-पक्षियों, मछलियों आदि के पशु आहार तथा दवाईयों के प्रदाय में छूट
इंदौर।
इंदौर शहर में लागू धारा-144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को घर-घर तथा फार्म हाउस तक पशु-पक्षियों, मछलियों आदि के पशु आहार तथा दवाईयों के प्रदाय में छूट संबंधी आदेश जारी किये गये हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार चिन्हित एजेंसियां ऑनलाइन बुकिंग एवं फोन पर बुकिंग के आधार पर घर-घर उक्त सामग्री प्रदाय करेंगी तथा किसी भी एजेंसी को अपने कार्यालय एवं ऑफिस को पूर्ण खोलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी भी रहवासी को उनके कार्यालय/ऑफिस पर मौजूद होना पाया जायेगा। यह एजेंसीस ऑफिस आधे/तीन चौथाई बंद रहेंगे तथा उनके निर्धारित कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या एवं कर्फ्यू पास का उपयोग करते हुए कार्य कर सकेंगे।
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