तबलीगी जमात के लोगों पर रासुका की कार्रवाई, चिकित्सा में नहीं लगाई जाएगी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

तबलीगी जमात के लोगों पर रासुका की कार्रवाई, चिकित्सा में नहीं लगाई जाएगी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी



तबलीगी जमात के लोगों पर रासुका की कार्रवाई, चिकित्सा में नहीं लगाई जाएगी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी


लखनऊ।

 दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने गए व्यक्तियों को गाजियाबाद के जिला अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में क्वांरटीन में रखा गया था। उनके द्वारा नर्सों के साथ अभद्रता की गई थी। सरकारी अस्पताल में अभद्रता किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने सख्त रुख अपना लिया है,मामले में सरकार ने रासुका की कार्यवाही करने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं फैसला लिया गया है कि प्रदेश में जहां भी तबलीगी जमात के लोगों को कोरेंटाइन या आइसोलेशन में रखा गया है, वहां न तो महिला स्वास्थ्यकर्मी की ड्यूटी लगेगी, न ही किसी महिला पुलिसकर्मी की तैनाती होगी।
गाजियाबाद की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये न कानून को मानेंगे, न व्यवस्था को मानेंगे। ये मानवता के दुश्मन हैं, जो इन्होंने महिला स्वास्थ्यकर्मियों के साथ किया है, वह जघन्य अपराध है। इन पर रासुका (एनएसए) लगाया जा रहा है. हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं।

इस बीच गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि जिला एमएमजी अस्पताल के अधीक्षक के प्रार्थना पत्र के आधार पर नर्सों के साथ अश्लीलता करने वाले तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354/294/509/269/270 एवं 271 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।


अभी तक जमात के लोगों में 34 कोरोना पॉजिटिव:-


उधर राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की लैब ने आज 34 नमूनों का रिजल्ट जारी किया है. ये सभी नमूने तबलीगी जमात  से जुड़े हुए लोगों के हैं और इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है. जिनके नमूने पॉजिटिव आए हैं, उनमें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती जमात के 12 लोग, कानपुर में भर्ती 6, आगरा में 8, आजमगढ़ में 4, प्रतापगढ़ में 1, हरदोई में 2 और शाहजहांपुर में 1 जमात से जुड़े आदमी में कोरोना पॉजिटिव मिला है।


इधर इंदौर कलेक्टर ने भी चार व्यक्तियों पर लगाई रासुका________

इंदौर के टाटपट्टी बाखल में हुए घटनाक्रम का मामला

कलेक्टर  श्री मनीष सिंह ने बुधवार 1 अप्रैल 2020 को इंदौर के टाटपट्टी बाखल में हुए घटनाक्रम के संबंध में चार व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत सख्त कार्रवाई की है। गौरतलब है कि बुधवार 1 अप्रैल को टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में महामारी कोविड—19 की स्क्रीनिंग के लिए गए चिकित्सक दल से संबंधितों ने अभद्र व्यवहार व पथराव किया था।

श्री सिंह ने यह कार्रवाई थाना छत्रीपुरा इंदौर द्वारा प्रस्तावित रासुका प्रकरणों पर की है। जारी आदेश के तहत मोहम्मद मुस्तफा पिता हाजी मोहम्मद इस्माईल, मोहम्मद गुलरेज पिता हाजी अब्दूल गनी, सोयब उर्फ शोभी पिता मोहम्मद मुख्तयार और मज्जू उर्फ मजीद पिता अब्दुल गफूर के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। श्री सिंह ने चारों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत इंदौर से निरूद्ध करते हुए केंद्रीय जेल, रीवा में रखने के आदेश जारी किए हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ