मदिरा, भांग दुकान एवं सिनेमाघरों के संचालन पर लगी रोक

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मदिरा, भांग दुकान एवं सिनेमाघरों के संचालन पर लगी रोक



मदिरा, भांग दुकान एवं सिनेमाघरों के संचालन पर आगामी आदेश तक रोक

भोपाल।

कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने वाणिज्य कर विभाग ,मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार   कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घोषित 21 दिवस लॉक डाउन अवधि के दौरान  20 अप्रैल 2020 तक मदिरा / भांग विक्रय की दुकानों को बंद रखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं । साथ ही सभी लायसेंसी को इस आदेश से अवगत कराने और पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि श्री एस डी रिछारिया उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य कर विभाग  द्वारा 14 अप्रैल 2020 को जारी आदेश अनुसार  प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत दिनांक 20 अप्रैल 2020 तक उनके जिले  में लॉकडाउन रहने से मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है।



सिनेमाघरों को 3 मई 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी

श्री एस.डी. रिछारिया, उप सचिव ,मध्यप्रदेश शासन ,वाणिज्य कर विभाग  द्वारा आज 14 अप्रैल 2020 को मध्यप्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को  3 मई 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

 उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश दिनांक 13 मार्च 2020 एवं 28 मार्च 2020 द्वारा मध्य प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था जिसमें लॉक डाउन की अवधि में आगे बढ़ने से  वृद्धि की गई है।

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