गेंहू भंडारण हेतु कैपों के निर्माण के लिए रेत उत्खनन की अनुमति

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गेंहू भंडारण हेतु कैपों के निर्माण के लिए रेत उत्खनन की अनुमति




गेंहू भंडारण हेतु कैपों के निर्माण के लिए रेत उत्खनन की अनुमति

सीधी।
जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन रीवा द्वारा विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित गेहूं के सफल भंडारण हेतु कैपो का निर्माण कराया जाना है वर्तमान में कैंप निर्माण रेत के अभाव से अवरुद्ध है। सीधी जिले में वर्तमान में समस्त रेत खदानें बंद है जिससे शासकीय निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं ऐसी स्थिति में संचालक भौमिकी  तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र  दिनांक 15.04. 2020 के द्वारा समस्त नियमों को शिथिल करते हुए इस प्रकरण को विशेष प्रकरण मानकर शासकीय निर्माण कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु रेत खदान ग्राम पंचायत भरूही  के ग्राम बारपान के रेत खदान खसरा क्रमांक 199 रकबा 9.700 हेक्टेयर क्षेत्र से निर्धारित मात्रा के अंतर्गत रेत खदान बारपान से रीवा तक रेत परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी है।

 उन्होंने बताया कि सूर्याश कंस्ट्रक्शन रीवा 2000 घन मीटर, आशीष कंस्ट्रक्शन रीवा 1000 घन मीटर एवं रोली कंस्ट्रक्शन सीधी 500 घन मीटर की अनुमति प्रदान की गयी है।

 जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि निर्माण एजेंसी को स्वीकृत खनिज निर्धारित अवध के अंदर हटा लेना अनिवार्य होगा। खनिज परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन में अभिवहन पास जारी करना होगा। उठाए गए खनिज के मात्रा का हिसाब एवं जारी अभिवहन का विवरण अवधि समाप्त होने के अगले दिन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। रेत उत्खनन की अनुमति सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगी। खनिज का उठाव एवं परिवहन कार्य से पेड़ पौधे एवं वन संपदा को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। खनिज रेत का परिवहन खनिज विभाग से पंजीकृत वाहनों द्वारा ही किया जावेगा। शर्तों का उल्लंघन पाए जाने एवं अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर जमा रॉयल्टी राशि जप्त करते हुए आदेश निरस्त कर  किया जा कर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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