अत्यावश्यक यात्रा हेतु ई-पास संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी, देखें कौन ले सकता है घर बैठे ई- पास
1. मध्यप्रदेश के भीतर आवश्यक वस्तु आपूर्ति हेतु कोई पास आवश्यक नहीं है।
2. मध्यप्रदेश से बाहर आवश्यक वस्तु आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन पर ई-पास ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।
(दस्तावेज- जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सप्लायर की जानकारी, वाहन की जानकारी व रजिस्ट्रेशन, व चालक-सहचालक का पहचान पत्र )
3. चिकित्सकीय इमरजेंसी - डायलिसिस, हृदयरोग, कीमोथैरेपी, डाक्टर रिफरल प्रकरण हेतु अत्यावश्यक यात्रा हेतु ई-पास ऑनलाइन आवेदन पर ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे।
(दस्तावेज - मेडिकल जांच रिपोर्ट, डाक्टर अपांइटमेंट, पेशेंट व सभी सहयात्रियों के पहचान पत्र)
4. निकटस्थ संबंधी की मृत्यु प्रकरण में
(दस्तावेज - मृत व्यक्ति से संबंध संबंधी प्रमाण, सभी यात्रियों के पहचान पत्र, वाहन की जानकारी)
इससे अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के ई-पास जारी नहीं किये जाएंगे।
समुचित दस्तावेज न होने की स्थिति में ई-पास जारी नहीं किया जाएगा।
ई-पास जारी होने की स्थिति में आपके मोबाईल पर प्राप्त होगा अतः पूरे दस्तावेज अपलोड करें व ई-पास घर बैठे अपने मोबाईल पर प्राप्त करें।
अपनी व सभी की सुरक्षा का ध्यान रखें।
ई-पास हेतु आवेदन https://mapit.gov.in/covid-19/ पर किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं।
0 टिप्पणियाँ