सर्विलेंस टीम की रोटेशन से ड्यूटी लगाने के निर्देश, मरीजों से नहीं लिया जाए पंजीयन शुल्क

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सर्विलेंस टीम की रोटेशन से ड्यूटी लगाने के निर्देश, मरीजों से नहीं लिया जाए पंजीयन शुल्क




सर्विलेंस टीम की रोटेशन से ड्यूटी लगाने के निर्देश, मरीजों से नहीं लिया जाए पंजीयन शुल्क


सीधी।
         
               कोविड-19 अभियान में सर्विलेंस टीमों की रोटेशन से ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन से कहा गया है कि रोटेशन से ड्यूटी का चार्ट इस प्रकार बनायें, जिससे प्रत्येक टीम को साप्ताहिक विश्राम मिल सके।

स्वास्थ्य केन्द्रों में दीर्घकालीन रोगों की दवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश

राज्य शासन ने सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी दीर्घकालीन बीमारियों के उपचार के लिये आवश्यक दवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन रोगों की दवाएँ न मिलने की शिकायतों पर यह कार्यवाही की गई है।

अस्पतालों में मरीजों से नहीं लें पंजीयन शुल्क

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में किसी भी मरीज से कोई भी पंजीयन शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लेने के निर्देश जारी किये गये हैं। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर, जनसेवा रुग्णालय, इटारसी तथा सिविल अस्पताल, बैरसिया के अधीक्षकों से कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए किसी भी मरीज से पंजीयन शुल्क नहीं लें।
          वर्तमान में रोगी कल्याण समिति के सुदृढ़ीकरण के लिये बीपीएल, गर्भवती महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजन के अलावा अन्य सभी मरीजों से पंजीयन शुल्क लिया जाता है। इस कारण मरीजों को दो बार लाइन में लगाना पड़ता है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसलिये सभी मरीजों से आगामी आदेश तक पंजीयन शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया है।

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