प्राइवेट स्कूल हेतु फ़ीस प्रतिपूर्ति की 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जारी, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन मानदेय भुगतान के निर्देश

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प्राइवेट स्कूल हेतु फ़ीस प्रतिपूर्ति की 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जारी, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन मानदेय भुगतान के निर्देश




प्राइवेट स्कूल हेतु फ़ीस प्रतिपूर्ति की 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जारी, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन मानदेय भुगतान के निर्देश

सीधी।
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस एवं लॉक डाउन के कारण अशासकीय शालाओं हेतु वर्ष 2018-19 की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु  आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी 15 अप्रैल के पत्र में 30 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप से  जारी करने के निर्देश जारी किए  गए।

  उन्होंने बताया कि कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम सर्व शिक्षा अभियान से 2 करोड़ 54 लाख 67 हजार राशि जारी कराई गई। उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 358 अशासकीय शालाओं  तथा 30 प्रतिशत बच्चों की सुझावात्मक सूची जिले को प्राप्त हुई। सूची का परीक्षण कर 313 शालाओं को 2,54,67 हजार रुपये उनके खाते में भेज दी गई है। शेष  45 बंद शालाओं  अथवा आवश्यक जानकारी नहीं प्राप्त होने के कारण जांच उपरांत जारी की जा सकेंगी।

कलेक्टर श्री चौधरी  द्वारा समस्त अशासकीय शालाओं के प्रबंधकों  एवं प्राचार्यो से अपेक्षा की गई है की यदि उनके कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन मानदेय लंबित है तो उस का भुगतान सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिए गए कि ऑनलाइन प्रपोजल प्रेषित करें जिससे भविष्य में इस अग्रिम का समायोजन किया जा सके।

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