3 मई तक जिले की सीमा में प्रवेश निषेध
सतना।
कोरोना वायरस (कोविद-19) के लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाये जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा किये जाने के फलस्वरूप सतना जिले में संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं निदानात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से श्री अजय कटेसरिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 मई तक जिले की सभी सीमायें सील रहेगी एवं सभी स्थानों में नाकाबंदी रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना सक्षम अनुमति के जिले की सीमा में प्रवेश करना निषेध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार आवश्यक वस्तुओं का संचालन एवं समस्त प्रकार के माल वाहनों के परिवहन आदि शासन के निर्देशानुसार यथावत प्रभावशील रहेंगे। लॉकडाउन के कारण अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर जारी किये गये पास/अनुमतियाँ जो 14 अप्रैल तक के लिए थी जो अब 3 मई तक यथावत प्रभावशील रहेगी। यदि कोई व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के जिले में प्रवेश करता है या प्रवेश कर जाता है तो उसके विरूद्व एवं उन सभी व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी जानकारी को जानते हुए भी छुपाया है, उनके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति को क्वारंनटाइन में रखा जाएगा।
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