जारी आदेशानुसार लाॅकडाउन अवधि के विस्तार के साथ दिनांक 03 मई तक जिले में इन पर रहेगा प्रतिबंध

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जारी आदेशानुसार लाॅकडाउन अवधि के विस्तार के साथ दिनांक 03 मई तक जिले में इन पर रहेगा प्रतिबंध




जारी आदेशानुसार लाॅकडाउन अवधि के विस्तार के साथ दिनांक 03 मई तक जिले में इन पर रहेगा  प्रतिबंध


सीधी।

◆सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर समस्त सार्वजनिक यातायात सेवाएं,
◆सार्वजनिक परिवहन के लिये बसें,
◆चिकित्सकीय कारणों या दिशा निर्देश के तहत दी गई अनुमति गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर्जिला और अंतर्राज्य आवागमन,
◆जिले की समस्त स्कूल, काॅलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास,
◆दिशा निर्देश अनुसार दी गई अनुमति को छोड़कर समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेंगी,
◆दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं,
◆टैक्सी (आटो रिक्सा व सायकल रिक्सा सहित) और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं,
◆सभी सिनेमाहाॅल, माॅल, शापिंग काॅम्पलेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आॅडिटोरियम, असेम्बली हाॅल और इसी तरह के स्थान,
◆सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण,
◆सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों, धार्मिक मण्डली, एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित,
◆अंतिम संस्कार के विषय में 20 से अधिक व्यक्तियों की मण्डली को अनुमति नही दी जायेगी।

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