Coronavirus:स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानो में कार्यरत स्टाफ को दी घर से कार्य करने की अनुमति

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Coronavirus:स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानो में कार्यरत स्टाफ को दी घर से कार्य करने की अनुमति





Coronavirus:स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानो में कार्यरत स्टाफ को दी घर से कार्य करने की अनुमति



विशेष परिस्थितियों में कार्य हेतु रहना होगा उपलब्ध


             समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को अस्थाई रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 22 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए यह कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। यह आदेश उन शिक्षकों ध्गैर शिक्षकीय स्टॉफ पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक की उक्त अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए पूर्व से या वर्तमान में किसी भी स्वरुप के अवकाश पर है।  
             शिक्षक गण, शिक्षक-प्रशिक्षकगण द्वारा उक्त अवधि का उपयोग आगामी शैक्षणिक सत्र की पाठ्यचर्या (स्मेवद -च्संद) तैयार करने , विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से शैक्षणिक सामग्री विकसित करने ,शैक्षिक अनुसन्धान करने , शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवाचारी पद्धतियों से अध्यापन के टूल्स विकसित करने तथा अन्य आवश्यक अकादमिक ध्कार्यालयीन कार्य आदि के लिए किया जावेगा। यह आदेश विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के ऐसे शिक्षकों ध्गैर शिक्षकीय स्टॉफ पर लागू नहीं होगा , जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक ध्विधिक अनिवार्यता करने के संक्रमण से बचाव संबधी कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे शिक्षकों ध्गैर शिक्षकीय स्टॉफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे।    
            यदि विभाग के अधीन किसी हॉस्टल में अभी भी विद्यार्थी अपरिहार्य कारणों से निवास कर रहे हैं, तो वहां का समस्त स्टाफ यथावत हॉस्टल में अपने कर्तव्य पर कार्यरत रहेगा और ऐसे हॉस्टल में समस्त विद्यार्थियों और स्टॉफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालयों के शिक्षकों गैर शिक्षकीय स्टॉफ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर ,लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय ध्संस्था प्रमुखध् प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएँगे ताकि अपरिहार्य परिस्थिति में शासकीय कार्य के लिए उन्हें तत्काल कार्यालय में बुलाया जा सके।

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