कोरोना वायरस से बचाव हेतु औद्योगिक संस्थान सुनिश्चित करें,’श्रम पदाधिकारी ने जारी किए निर्देश
सीधी।
श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा औद्योगिक संस्थानो एवं अन्य नियोजनो में कार्यरत श्रमिकों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी अनुक्रम में श्रम पदाधिकारी द्वारा सीधी जिले के औद्योगिक संस्थानो एवं अन्य नियोजको को आवश्यक व्यवस्थाएँ करने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश के अनुसार श्रमिकों के लिये कारखानों में नियमित रूप से दिन में कई बार हाथो को साबुन से धोने की व्यवस्था/सेनिटाइजर की व्यवस्था रखी जाये। कारखानों के श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोक-धाम मे अपनायी जाने वाली जानकारी जैसे नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन/सेनेटाईजर से धोना, बिना सीधे संपर्क में न आने वाली गतिविधियों का अनुसरण करना, अभिवादन हेतु हाथ मिलाने की जगह नगस्ते करना आदि से नियमित रूप से अवगत कराएँ। इसके साथ ही श्रमिकों को यह भी बताने की व्यवस्था करें कि बीमारी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नम्बर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।
बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालय से संपर्क करे। बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु मानक स्तर के मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। जिन कारखानों में महिला श्रमिक का नियोजन 30 से कम होने पर नियमानुसार क्रेच की व्यवस्था नहीं है उन कारखानों में नियोजित महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बीमारी से बचाव हेतु पृथक से विशेष व्यवस्था की जाये। जिन कारखानों में क्रेच की व्यवस्था की गई है उनमे क्रेच (शिशु गृह) स्थल पर ही साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था/सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । जिन कारखानों में मेडिकल आफीसर नियुक्त है वह इस सम्बंध मे सतत निगरानी रखे। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सूचना व उपायों के संबंध में श्रमिकों को नियमित रूप से अवगत कराया जाये।
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