जिले में तत्काल प्रभाव से लॉक डाउन घोषित, उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही
जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
सीधी।
जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गयी हैं। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों, एम्बुलेंस, फायर ब्रीगेड, सफाई वाहन, विद्युत उत्पादन में संलग्न कोयला वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, आटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन दिनांक 26 मार्च तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में मेडिसीन, राशन, गैस एजेंसी एवं सब्जियों के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में निवासरत् सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये गये हैं, परन्तु सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निवास में शासकीय दायित्व संपादित कर पायेगें तथा किसी भी तत्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों एव कर्मचारियो को उनके निवास स्थान से शासकीय कार्य हेतु बुलाया जा सकेगा। जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये गये हैं। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लाश, सिनेमा हॉल, मैरेज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आंगनबाडियां तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, आश्रम आदि आमजनों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किये गये हैं। जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र एवं आधार सेंटर 31 मार्च तक पूर्णतः बंद रहेगें।
बाहर से आये व्यक्तियों को देनी होगी जानकारी_______________
जो व्यक्ति दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् सीधी जिले की सीमा में आये हों तथा जिन्हें सर्दी, खांसी अथवा बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा हो, उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना या तहसील को सूचित करें। यदि अन्य स्त्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त होती है तथा जांच करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जिले की सीमा में बाहर से आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिन व्यक्तियों को मेडिकल जांच उपरांत होम क्वेरेन्टाइन (घर में 14 दिवस तक रहना) हेतु निर्देशित किया जाता है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त प्रतिबंध विशेष परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे_____________
एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकान सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को प्रतिदिन इन तीन घंटों में छूट प्रदाय की जायेगी। यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। यह आदेश जिले के आवश्यक सेवाओं मेडिकल दुकानों, अस्पताल, राजस्व, पुलिस, पेट्रोल तथा डीजल पम्प, दूरसंचार, नगर पालिका, त्रि-स्तरीय पंचायत इससे मुक्त रहेंगें।
जिले के समस्त इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा। वे अपने कर्मचारियों की कोरोना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेंगे। यह आदेश जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा। वे पूर्ववत अपनी सेवाओं में नियोजित रहेंगे। यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि लोकहित में स्वेच्छा से अपना सहयोग शासन एवं प्रशासन को प्रदान करें।
0 टिप्पणियाँ