नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण और रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण और रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार




पटना ले जाकर युवती से रेप के आरोप में युवक को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. युवती का आरोप है कि युवक उसे शादी का भरोसा देकर पटना ले गया था.।


नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण और रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार 



भोपाल/पटना।

मध्यप्रदेश इस समय क्राइम के मामले में सुर्खियों में बना हुआ है,कभी लूटपाट , चोरी बलात्कार के मामले ज्यादा आ रहे हैं।एक ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल से आ रही है। भोपाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसा कर पटना (बिहार) ले जाने वाले  युवक को अपहरण, बलात्कार एवं पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि प्रियांशु राज ने लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाया। शादी का लालच देकर पटना ले गया और लिव इन रिलेशनशिप में रख लिया। इस दौरान उसके साथ नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाए।

पटना में मिली भोपाल की नाबालिग पीड़िता:- 


अभी कुछ हफ्ते पहले भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। पिता की शिकायत पर शाहपुरा थाने में धारा 363 का मामला दर्ज कर लड़की की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस को खोजबीन के दौरान सूत्रों से पता चला कि लड़की की लोकेशन बिहार की राजधानी पटना है। इसके बाद भोपाल पुलिस की एक टीम पटना के लिए रवाना हुई। पटना में पुलिस ने प्रियांशु राज नाम के एक युवक के घर से पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर लिया।


झूठा प्यार जताकर शादी के बहाने ले गया था पटना:- 

नाबालिग युवती ने बताया कि आरोपी युवक प्रियांशु राज उसे शादी का भरोसा देकर पटना लाया था, लेकिन उसने शादी तो नहीं की लेकिन युवती को पत्नी बनाकर साथ में रखा और उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाता रहा।
 युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने 30 साल के प्रियांशु राज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर में नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं।


POCSO(पास्को) एक्ट सहित अपहरण और रेप का मामला दर्ज:-


पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर धारा 366, 376 (2), 506 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, जिससे पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर युवक को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। याद दिला दें कि नाबालिग लड़की के साथ किसी भी स्थिति में शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। उसके परिवार की मर्जी के बिना उसे अपने साथ रखना अपहरण की श्रेणी में आता है।

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