बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ,ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध के आदेश जारी
रीवा।
संपूर्ण रीवा जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिये गये हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत जारी किये गये हैं। यह आदेश 17 फरवरी 2020 को जारी किया गया है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रतिबंध के आदेश दिये गये हैं। प्रतिबंध आगामी आदेश तक जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में लागू रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में तेज ध्वनि विस्तार यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डी.जे. एवं साउंड बॉक्स का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए सक्षम विहित प्राधिकारी की अनुमति से इनका उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए अपर कलेक्टर रीवा को संपूर्ण जिले तथा संबंधित सभी एसडीएम को उनके कार्य क्षेत्र में विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक तथा सभी एसडीएम को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने एवं प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
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