परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगी रोक

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परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगी रोक





परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगी रोक



सीधी।

              जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरीJ9 ने दिनांक 02 मार्च 2020 से आयोजित होने वाली बोर्ड की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रो में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार सीधी जिले की संपूर्ण परीक्षा केन्द्रों के परिसरों के भीतर या परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर किसी सार्वजनिक या प्रायवेट स्थान पर अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा बेमतलब घूमना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या कोई अन्य वस्तु वितरित करना या वितरित करवाना या अन्यथा उसका प्रचार करना या करवाना, किसी ऐसे कार्य कलाप में निरत होना जिसमे की परीक्षा के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की या उसकी गोपनीयता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, प्रतिबंधित रहेगा।
          इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधन नहीं अपनायेगा या उसका सहारा नहीं लेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने में सहायता नहीं देगा, दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसके लिए षडयंत्र नहीं करेगा।  उक्त आदेश का उलंघन करने वाला व्यक्ति म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा डी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करता है या करवाता है, उसको तीन वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपये या दोनो से दण्डित किया जायेगा। यह निषेधाज्ञा दिनांक 01.03.2020 से परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगी। 
        जारी आदेशानुसार उक्त निषेधाज्ञा परीक्षा केन्द्रों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों, संलग्न पुलिस अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों तथा इसके परिवीक्षण के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, उड़नदस्ता एवं परीक्षा संचालन के लिए आदेशित अधिकारीगणों पर प्रभावशील नहीं होगा।



बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगी रोक__________



               जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने 02 मार्च 2020 से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए वाद्यों की तीव्र ध्वनि तथा लाउड स्पीकर के प्रयोग पर नियंत्रण रखने के आदेश जारी किए हैं। श्री चौधरी ने उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं कोलाहल के नियंत्रण के उद्देश्य से जिले के संपूर्ण थाना क्षेत्रान्तर्गत म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के सहित म.प्र. ध्वनि प्रदूषण (विनयमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
            जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत नगर पालिका व तहसील मुख्यालय गोपदबनास, चुरहट, सिहावल, बहरी, रामपुर नैकिन, मझौली, कुसमी तथा उन तहसील के ग्रामों से लगे 10 किमी. के सीमावर्ती ग्रामों में तथा अधिनियम की धारा 2 में वर्णित वाद्यों से अथवा लाउड स्पीकर व एम्प्लीफायर द्वारा उत्पन्न नहीं करेगा। यह आदेश नियम 13(एक) मे उल्लिखित राष्ट्रीय, समाजिक एवं धार्मिक उत्सवों के अवसर पर लागू नही होगा। 
           इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति नियम 15 के अंतर्गत दण्डित होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष अवसर के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से स्वीकृत प्राप्त कर उपयोग कर सकता है। यह आदेश दिनांक 20.02.2020 से प्रभावशील है।

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