आरोप: शौहर ने तीन तलाक देकर सामने रखी शर्त दोबारा निकाह करना है तो ससुर के साथ करना होगा हलाला

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आरोप: शौहर ने तीन तलाक देकर सामने रखी शर्त दोबारा निकाह करना है तो ससुर के साथ करना होगा हलाला



आरोप: शौहर ने तीन तलाक देकर सामने रखी शर्त दोबारा निकाह करना है तो ससुर के साथ करना होगा हलाला

ग्वालियर। 

घरेलू हिंसा एवं महिला प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। महिला पुलिस थाने में झांसी के आदिल खान एवं उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आदिल की पत्नी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसके ससुर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जब वह ससुर के चंगुल से छूटकर मायके आ गई तो पति ने तीन तलाक दे दिया। अब कहता है ससुर के साथ हलाला करके आएगी तभी रखूंगा।

 पीड़िता की शिकायत पर ग्वालियर महिला पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाद संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले ससुर और देवर को भी आरोपी बनाया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली 26 साल की विवाहिता ने शिकायत  में बताया कि 12 अप्रैल 2016 को झांसी के सीपरी बाजार निवासी आदिल खान से उसका निकाह हुआ था। पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। शादी के सालभर बाद उसके एक बेटा हुआ, इस बीच ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान उससे ज्यादती करने की कोशिश करते थे, जब उसने इसकी शिकायत पति आदिल से की तो उसने पत्नि को ही चरित्रहीन बताया और दहेज में कार मांगने लगा।


ससुर पर बुरी नीयत रखने का आरोप:-

पीड़िता के मुताबिक, उसके ससुर की उस पर बुरी नीयत थी, पति आदिल भी उसे ससुर के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगा। जब पीड़िता ने इनकार कर दिया तो करीब 4 महीने पहले पत्नि और ढाई साल के बच्चे को घर से निकाल दिया। तब से पीड़िता ग्वालियर आकर मायके में रह रही थी और पीड़िता ने महिला थाने में शिकायती आवेदन दे दिया, जिस पर पति आदिल ने 26 दिसंबर को ग्वालियर आकर उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया।

महिला थाना प्रभारी गीता भदौरिया ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 28 जनवरी की रात पति आदिल और ससुर आजाद ग्वालियर आए पति आदिल ने मारपीट कर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। इस दौरान पति आदिल ने पीड़िता से कहा कि अगर उससे दोबारा निकाह करना है, तो पहले हलाला करना होगा, जिसके लिए उसके पिता से निकाह कराएगा, फिर पिता से तलाक दिलाकर खुद उससे निकाह करेगा। पति द्वारा तीन तलाक देने और फिर हलाला के नाम पर ससुर के साथ हमबिस्तर होने की शर्त पीड़िता ने मंजूर नहीं की, आखिर परेशान पीड़िता 31 जनवरी की रात महिला थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत की।

महिला पुलिस ने दर्ज किया मामला:-

महिला थाने में पति आदिल के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान के खिलाफ छेड़छाड़ और दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए झांसी में दबिश दे रही है।

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