लापरवाह बीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के लिए नोटिस जारी

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लापरवाह बीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के लिए नोटिस जारी




लापरवाह बीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के लिए  नोटिस जारी
रीवा।

कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सतना जिले के मझगवां के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरूणकांत त्रिपाठी द्वारा कदाचरण करने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अधीन असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. त्रिपाठी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 10 दिवस का समय दिया गया है। 
 कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि कलेक्टर सतना ने अपने प्रतिवेदन में जानकारी दी कि 30 नवम्बर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसिंहपुर में आयोजित नसबंदी ऑपरेशन शिविर में कुल पात्र हितग्राही 36 के मान से पलंग, गद्दे, तकिया एवं कम्बल हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। संस्था में मौजूद जनरेटर एवं इन्वर्टर शिविर दिवस को चालू हालत में नही पाये गये जबकि संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व डॉ. त्रिपाठी को सौंपा गया था। शिविर में सुविधाओं के अभाव में हितग्राहियों को जमीन पर लेटाया गया। विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण एलटीटी सर्जन के पास मौजूद लैप्रोस्कोपिक यंत्र की लाइट की व्यवस्था के कारण बड़ी दुर्घटना घटते-घटते बची। इस प्रकार शासकीय आदेशों निर्देशों की अवहेलना की जाकर घोर लापवाही बरती गयी। अत: खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरूणकांत त्रिपाठी को असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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