सभी नियोजकों (दुकानों)को पंजीयन का कराना होगा नवीनीकरण
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकायादारों का कुर्की वारंट जारी, नीलामी की तैयारी
सीधी।
जिला पंजीयक सीधी द्वारा बताया गया कि जिले के विभिन्न बकायादारों के नाम समाचार पत्र के माध्यम से अंतिम सूचना के लिए पूर्व में प्रकाशित किए गये थे। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुये बकायादारों की चल, अचल सम्पत्ति के कुर्की वारंट जारी कर दिये गये हैं तथा इस सप्ताह के अंदर बकाया राशि न जमा करने पर नीलामी की कार्यवाही भू-राजस्व संहिता अनुसार की जावेगी। नीलामी की तिथि तथा स्थान पृथक से जारी कर नीलामी की जावेगी। कुर्की के लिए जिन भूमियों का आदेश जारी किया गया है उनमें से कई भूमि नगर की अमहा, नौढि़या बंजारी आदि में स्थित है।
नाम निर्देशन पूर्व बकाया जमा न होने पर होगी परेशानी:-
जिला पंयीयक सीधी द्वारा बताया गया कि पंजीयन विभाग के बकाया नीलामी द्वारा वसूले जायेंगें तथा अन्य कोई बकायादार जो पंचायत, नगरीय निकाय आदि निर्वाचन में खड़े हो रहे उनको नाम निर्देशन पूर्व बकाया जमा करना अनिवार्य होगा।
सभी नियोजकों (दुकानों)को पंजीयन का कराना होगा नवीनीकरण
सीधी।
मध्यप्रदेश श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 तथा 5 के स्थान पर नये नियम लागू किये गये हैं। इन नियमों के अनुसार धारा 6 की उपधारा 3 के अधीन दिया गया। पंजीयन प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक वैध रहेगा। धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन जारी प्रमाण पत्रों के लिए उस वर्ग में निर्धारित फीस भुगतान करने पर प्रमाण पत्र जारी होगा। सभी नियोक्ताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा। जिन संस्थानों में केवल तीन कर्मचारी हैं उनके लिए 200 रूपये तथा 3 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था के नवीनीकरण के लिए 250 रूपये फीस निर्धारित की गयी है। जिन नियोजकों ने 15 फरवरी 2014 के पूर्व संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था उन सभी के लिए नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।
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