बजट 2020: आयकर में बड़ा बदलाव, अब 5 लाख तक के इनकम पर नहीं देना होगा कोई कर

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बजट 2020: आयकर में बड़ा बदलाव, अब 5 लाख तक के इनकम पर नहीं देना होगा कोई कर




बजट 2020: आयकर में बड़ा बदलाव, अब 5 लाख तक के इनकम पर नहीं देना होगा कोई कर 

दिल्ली।
एक फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना दूसरा बजट पेश किया।  नौकरी पेशा या मध्यम आय वर्ग के लोगों को बजट 2020 से सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने को लेकर थी।  नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। ढाई लाख रुपये तक की आय करमुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

 नए टैक्स स्लैब का ऐलान:-

5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं।
5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स।
7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स।
10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स।
12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स।
15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स।


आधार कार्ड होने पर जारी होगा पैन कार्ड:-


यदि आपके पास आधार नंबर है तो पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) प्राप्त करना आसान होगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए नई व्यवस्था का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 'आधार' के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आवंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

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