भ्रष्ट व्यवहार करने के आरोप में सरकार ने 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को किया निलंबित

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भ्रष्ट व्यवहार करने के आरोप में सरकार ने 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को किया निलंबित




भ्रष्ट व्यवहार करने के आरोप में सरकार ने 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को किया निलंबित

अमरावती/  आंध्रप्रदेश।

 एबी वेंकटेश्वर राव 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को IPS अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्ट व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया जब वह राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (DGP) थे।
 यह निर्णय 7 फरवरी को दिए गए वर्तमान डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। राज्य के मुख्य सचिव नीलम साहनी द्वारा जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होता है।
 "अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एबी वेंकटेश्वर राव, आईपीएस (एपी: 1989), पुलिस महानिदेशक,  जनहित में निलंबन तत्काल प्रभाव से, अनुशासनात्मक कार्यवाही की लंबित पहल, 
 निलंबन की अवधि के दौरान, वह अपने मुख्यालय - विजयवाड़ा - को सरकार की अनुमति के बिना, GO के अनुसार नहीं छोड़ेंगे।



 जीओ ने कहा, "निलंबन की अवधि के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 4 के तहत स्वीकार्य निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए।"
 एबी वेंकटेश्वर राव 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।  वह टीडीपी शासन के दौरान राज्य के खुफिया विभाग के प्रमुख थे।  हालाँकि, सत्ता में आने के बाद, YSRCP सरकार ने उन्हें पिछले आठ महीनों से बिना किसी पद के अलग रखा।

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