पशु चिकित्सा अधिकारी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस

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पशु चिकित्सा अधिकारी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस




पशु चिकित्सा अधिकारी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस 
रीवा।
रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी त्योथर डॉ. पी.के. मिश्रा को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं वर्गीकरण नियम 1965 के तहत दिया गया है। कमिश्नर ने त्योथर तहसील के ग्राम बसहट में आवारा पशुओं को बांधकर रखने तथा उनके आहार की समुचित व्यवस्था न करने पर 60 से अधिक पशुओं की मौत के मामले में डॉ. मिश्रा को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर नोटिस दिया है। प्रकरण के संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं दी। इसे गंभीर कदाचरण तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया गया है। नोटिस का 10 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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