अतिथि शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगा कोई लाभ

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अतिथि शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगा कोई लाभ




अतिथि शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगा कोई लाभ



भोपाल।
 स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश में एक विज्ञापन जारी करके स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। जयश्री कियावत, आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ दिया गया था। 


सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे- अतिथि शिक्षक


स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी करते हुए स्पष्ट किया है, कि अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इधर, विभाग के इस आदेश पर अतिथि शिक्षकों ने न्यायालय जाने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग उनके साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वर्ग-1 और वर्ग-2 की परीक्षा में आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ दिया गया है तो फिर इस परीक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है।

शिक्षक भर्ती वर्ग -1 और वर्ग-2 में मिला था छूट

अतिथि शिक्षकों को वर्ग-1 और 2 की परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई थी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिला था। तीन साल या उससे ज्यादा समय तक स्कूल में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक आए थे लाभ के दायरे में।

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