मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का लाभ लेने प्रथम आओं प्रथम पाओ के आधार पर लेने के लिए करें आवेदन

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मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का लाभ लेने प्रथम आओं प्रथम पाओ के आधार पर लेने के लिए करें आवेदन





मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का लाभ लेने प्रथम आओं प्रथम पाओ के आधार पर लेने के लिए करें आवेदन

सीधी।
            उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के. के. पाण्डेय ने जानकारी देकर बताया कि वर्ष 2019-20 हेतु मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजनान्तर्गत जिले को लक्ष्य प्राप्त हुये है। वर्तमान समय में आवेदन पत्रों को पंजीयन आफलाइन किया जा रहा है। पंजीयन करवाने हेतु हितग्राहियों द्वारा आवेदन पत्र भरकर, पंजीयन शुल्क की राशि जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय रीवा में नगद 5 हजार रू. जमा कर सकते है। हितग्राही 5 हजार रू. का डी.डी. म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. रीवा के नाम से बनवाकर आवेदन के साथ संलग्न कर भी प्रेषित कर सकते हैं, जिससे हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित हो सकेगा। 
            उन्होने बताया कि सोलर पम्पों की स्थापना प्रथम आओं के आधार पर होगी। सोलर पम्प की स्थापना जिन हितग्राहियों के यहां बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उन कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसे हितग्राहियों जिनके यहां बिजली कनेक्शन उपलब्ध है उनके द्वारा लिखित पत्र देना होगा कि मेरे खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प लगा हुआ है परन्तु मेरे द्वारा उसके कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया गया है। आवेदन के साथ भू-अभिलेख की छायाप्रति, पंजीयन शुल्क भुगतान (डी.डी.) की जानकारी /रसीद की छायाप्रति, शपथ-पत्र, दिशा निर्देश पर सहमति हस्ताक्षर सहित सलग्न करें एवं चयन की सूचना मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने के बाद हितग्राही या कृषक को शेष राशि डी.डी या आनलाइन माध्यम से 20 दिवस में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड रीवा को देनी होगी।   
       उप संचालक कृषि श्री पाण्डेय द्वारा कृषकों से अपील की गयी है कि जिले के पात्र कृषक अपने समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं।

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