अमानक बीज बिक्री के कारण 9 विक्रेताओं के बीज लायसेंस निलंबित, बीज की नहीं कर सकेंगे बिक्री
सीधी।
बीज अनुज्ञापन अधिकारी पदेन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीधी के.के. पाण्डेय ने आदेश जारी कर अमानक बीज की बिक्री के कारण 9 बीज विक्रेताओं के बीज लायसेंस निलंबित किए हैं। संबंधित विक्रेता/फर्म के द्वारा किसी प्रकार के बीजों का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
उपसंचालक श्री पाण्डेय ने बताया कि विक्रेता में. न्यू गौतम बीज भण्डार प्रो. शैलेन्द्र कुमार गौतम मेन चौराहा बहरी विकासखण्ड सिहावल का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./642/1403/32/2019 (दिनांक 07.07.2022 तक वैध), में. मनोज बीज भण्डार प्रो. मनोज साकेत बस स्टैण्ड बहरी विकासखण्ड सिहावल का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/5/2016 (दिनांक 31.03.2021 तक वैध), मे. राधाकृष्ण बीज भण्डार प्रो. अरविन्द कुमार मिश्रा मड़वास विकासखण्ड मझौली का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/70/2017 (दिनांक 31.03.2020 तक वैध), में. प्रभूभाई बीज भण्डार प्रो. प्रभू प्रसाद गुप्ता मड़वास रोड जोगीपहाड़ी विकासखण्ड मझौली का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/70/2018 (दिनांक 11.11.2021 तक वैध), में. किसान कृषि बीज भण्डार प्रो. स्वर्णा पटेल पटपरा विकासखण्ड सीधी का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/25/2018 (दिनांक 31.03.2021 तक वैध), में. जितेन्द्र बीज भण्डार प्रो. जितेन्द्र कुमार मिश्रा मेन बाजार सेमरिया विकासखण्ड सीधी का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/22/2018 (दिनांक 31.03.2021 तक वैध), में. शिव बीज भण्डार प्रो. संजय कुमार गुप्ता गांधी चौक सीधी विकासखण्ड सीधी का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1406/29/2019 (दिनांक 05.07.2022 तक वैध), में. किसान कृषि सेवा केन्द्र प्रो. अमृतलाल पटेल बीछी रोड चुरहट विकासखण्ड रामपुर नैकिन का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/15/2017 (दिनांक 31.03.2020 तक वैध) एवं में. न्यू गुप्ता बीज भण्डार प्रो. मनोज गुप्ता वार्ड 4 रायखोर रामपुर नैकिन विकासखण्ड रामपुर नैकिन का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/19/2017 (दिनांक 31.03.2020 तक वैध) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत संबंधित बीज विक्रय प्रतिष्ठान से नमूना प्राप्त कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला पवारखेड़ा (होशंगाबाद) से परीक्षण कराये जाने पर बीज नमूने का परिणाम अमानक पाये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र द्वारा विक्रेताओं को कारण दर्शी सूचना पत्र जारी कर कथित अमानक बीज नमूना के संबंध में 7 दिवस के अन्दर तर्क संगत जबाव उचित माध्यम से चाहा गया था, जिस पर बीज निरीक्षण विकासखण्ड सीधी के पत्र द्वारा विक्रेता का प्राप्त जबाव एवं जानकारी सन्तोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 15 बी में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए बीज अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव आगामी आदेश तक निलंबित किया है।
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