नेशनल लोक अदालत 8 फरवरी को
सीधी।
विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया है कि उच्चतम न्यायालय की सन्दर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2020 में आयोजित नेशनल लोक अदालतां के क्रम में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08 फरवरी 2020 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन मे किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों मे लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालय में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौता राजीनामा से प्रकरण का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है एवं प्रकरणों मे लगी कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालत मे मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों मे पीडि़त पक्षकारों को तुरन्त राहत प्रदान करने हेतु बीमा कम्पनियों के प्रीसिंटिंग बैठक के अन्तर्गत नेशनल इश्योरेश कम्पनी के साथ दिनांक 30.01.2020 न्यू इण्डिया इश्योरेश कम्पनी के साथ 03.02.2020 ओरिएन्टल इश्योरेश कम्पनी के साथ 04.02.2020 एवं यूनाइटेड इश्योरेश कम्पनी के साथ 05.02.2020 की प्रीसिंटिग बैठक का आयोजन ए.डी.आर.सेन्टर में जिला न्यायालय सीधी मे दोपहर 03 बजे से आयोजित की गई है। समस्त अधिवक्ताओं एवं समस्त पक्षकारों से अपील है कि आयोजित प्रीसिंटिग मे उपस्थित होकर अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का निराकरण करावें।
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