राज्य एवं संभाग स्तरीय उपभोक्ता जागरूकता पुरूस्कार से किया जायेगा सम्मानित_______
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी
सीधी।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राज्य में प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दिनांक 15 मार्च को आयोजन किया जाता है। जिसमें उपभोक्ता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/व्यक्तियों को राज्य एवं संभाग स्तरीय चयनित सर्वश्रेष्ठ आवेदकों को पुररूस्कार दिया जावेगा।
उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय पुररूस्कार योजना अंतर्गत प्रथम पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 1 लाख 11 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 51 हजार रूपये एवं तृतीय पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 25 हजार रूपये दिया जायेगा। इसी प्रकार संभाग स्तरीय पुरूस्कार योजना अंतर्गत प्रथम पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 21 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 11 हजार रूपये एवं तृतीय पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 5 हजार रूपये दिया जावेगा। राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरूस्कार हेतु स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने पर विचार किया जावेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन या व्यक्ति जो विशेष रूप से उपभोक्ता हित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हो। आवेदन संगठन या व्यक्ति द्वारा एक प्रति में आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर राज्य स्तरीय पुस्कार वर्ष 2019-20 हेतु सुस्पष्ट रूप से लिखकर जिला कलेक्टर या जिला आपूर्ति अधिकारी को संबोधित कर संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) में 31 जनवरी 2020 तक प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। संगठन या व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र मे वर्ष 2019 (01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक) के दौरान प्रत्येक माह मे की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण रिर्पोट संलग्न करना होगा। उक्त के संबंध में दिनांक 01.01.2019 से पूर्व के किए गए कार्यो के प्रमाण इस वर्ष के पुरूस्कार वर्ष 2019-20 हेतु अमान्य होगें अर्थात केवल 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के प्रमाण संलग्न करें। आवेदन फुलस्केप आकार के कागज पर पर्याप्त हाशिया छोड़कर सुस्पष्ट टंकित करा कर भेजने होगे।
छात्र-छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय पुरूस्कार योजना
उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रवेश मे शालाओं मे राज्य स्तरीय पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र मे जिलों से प्राप्त उत्कृष्ट पोस्टर प्रविष्टियों का राज्य स्तरीय पुरूस्कार दिया जायेगा, जिसमें प्रथम पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 6 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 04 हजार रूपय एवं तृतीय पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्र 02 हजार रूपये दिया जायेगा। पोस्टर फुलस्केप आकार के कागज पर बनाया जावे। पोस्टर का शीर्षक नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। प्रतियोगिया अनिवार्यतः विद्यालयों मे शिक्षकों की निगरानी में कराया जाये। घर पर बनाये गये पोस्टर को प्रतियोगिता मे सम्मिलित न किया जावे।
जिले के समस्त विद्यालयों मे पोस्टर प्रतियोगिता 06 फरवरी 2020 तक जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से आयोजित किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त प्रविष्टिया को कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) में दिनांक 10 फरवरी 2020 तक जमा किया जाना है। जिला स्तरीय चयन हेतु बैठक का आयोजन दिनांक 11 फरवरी 2020 से दिनांक 13 फरवरी 2020 तक किया जाना है। चयनित आवेदनों को जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा संचालनालय में दिनांक 17 फरवरी 2020 तक जमा किया जायेगा।
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