तीसरी संतान पर शासकीय सेवकों को सेवा से किया जाएगा अपात्र

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तीसरी संतान पर शासकीय सेवकों को सेवा से किया जाएगा अपात्र



तीसरी संतान पर शासकीय सेवकों को सेवा से किया जाएगा अपात्र

शासकीय विभागों में शासकीय सेवकों के रूप में पदों पर पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तीसरी संतान की जानकारी जुटाई जा रही है टिमरनी विधायक संजय शाह ने प्रश्न क्रमांक 559 दिनांक 18 नवंबर 2019 को विधानसभा में लगाया था। इसके बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय से सभी जिलों से जानकारी मंगवाई जा रही है। सदन में इसका उत्तर 8 दिसंबर 2019 को देना अनिवार्य है ,मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के तहत दिनांक 26 जनवरी 2001 को जन्मे बच्चे (पुत्र / पुत्री / गोद ली गई संतान)का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके बाद का हो तो उक्त कृत्य अपराध माना जाएगा। शासन के सभी विभागों द्वारा पालन कर ऐसे शासकीय सेवकों को आज दिनांक तक शासकीय सेवा के लिए अपात्र माना जा कर सेवा से पृथक का दंड किया गया है।

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