(इंडिया न्यूज24)
जनपद में समस्त व्यक्तियों के लिए 31 दिसम्बर तक धारा-144 लागू
बलिया। जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 04 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने कहा है कि जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैल आएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अंदर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतलें व कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि न एकत्र करेंगे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगाएगा और कोई भी व्यक्ति अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगाएगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और किसी प्रकार की सार्वजनिक संचार व्यवस्था साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क जेल मार्ग कार्यालय पेट्रोल पंप आदि का घेराव नहीं करेगा न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को न बंद करायेगा न ही किसी सरकारी संपत्ति को क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा पुतला नहीं जलायेगा और भाषण या नारा नहीं लगाएगा न ही इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा जिससे कि जन भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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