राशन एम मित्र में कोई भी पात्र व्यक्ति न हो वंचित कलेक्टर ने दिए निर्देश

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राशन एम मित्र में कोई भी पात्र व्यक्ति न हो वंचित कलेक्टर ने दिए निर्देश




राशन एम मित्र में कोई भी पात्र व्यक्ति न हों वंचित कलेक्टर ने दिए निर्देश


भोपाल।
  कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े ने निर्देश दिए है कि “एम राशन मित्र एप्प’’ अभियान में “एक भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रह पाए और अपात्र परिवारों को सूची से हटाने के लिए शुद्ध और पारदर्शी सत्यापन किया जाए। उन्होंने हर 50 दल पर रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की। 
जिले में कुल 1645 सत्यापन दलों को एम राशन मित्र एप्प का प्रशिक्षण दिया गया था। इन दलों में से 310 दलों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी श्री कुलेश्वर भोगल के द्वारा एम राशन मित्र एप से पात्र परिवारों की जानकारी फीड करना तथा पात्र परिवारों के सत्यापन फॉर्म में संपूर्ण जानकारी फीड करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए एनआईसी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। श्री पिथोड़े ने 50-50 लोगों का दल गठित कर एनआईसी एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया है। 
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमति ज्योति शाह ने बताया सभी दलों के द्वारा 21 नवंबर 2019 से पात्र परिवारों के सत्यापन की शुरूआत हो चुकी है। फॉर्म में परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों के आधार नंबर, समग्र आईडी, नवीन सदस्य जोड़ने की जानकारी जैसे कच्चा पक्का मकान, दो पहिया वाहन तथा जिस श्रेणी में सत्यापित है उस श्रेणी का प्रमाण पत्र आदि जानकारी सत्यापित की जाएगी। यही जानकारी राशन मित्र एप्प में भी कच्चा पक्का मकान तथा प्रमाण पत्रों फोटो खींचकर स्कैन की जाएगी। सत्यापन कार्य पूर्ण होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद कार्यालय हुजूर एवं बैरसिया तथा जिले से संबंधित अनुभाग अधिकारी के कार्यालय में दावा आपत्ति हेतु फॉर्म जमा करवाए जाएंगे। इसके पश्चात संबंधित अनुभाग अधिकारियों द्वारा दावा आपत्तियों का निराकरण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु 10 सत्यापन दलों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है यह अधिकारी सत्यापन दल के कामों की मॉनीटरिंग भी करेगा।
Jan.

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