उत्कृष्ट कार्य करने पर समितियों को मिलेगा एक लाख रूपये का पुरस्कार
सीधी। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तृत निर्देश दिया गया है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उक्त निर्देशों का पालन करते हुए समयसीमा में समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशानुसार समिति में कुल 11 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। समिति के सदस्यों का चयन संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा दिया जाकर, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर द्वारा आदेश पंचायत द्वारा किये जावेगें।
सदस्यों के चयन हेतु पात्रता निर्धारित
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01 जनवरी 2019 की स्थिति में 35 वर्ष से कम हो। शैक्षणिक योग्यता कम से कम 06 सदस्य स्नातक उत्तीर्ण हो, शेष 05 सदस्य हायर सेकेण्डरी अथवा अन्य व्यवसायिक पाठक्रम उत्तीर्ण हो। दूरस्त ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां शैक्षणिक स्तर कम है न्यूनतक शैक्षणिक योग्यता हाई (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण निर्धारित की जाती है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य नहीं होगें। समिति में न्यूनतम 03 सदस्य महिला होगी तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा। समिति के सदस्यों का चयन जनपद पंचायत द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुसंशा से किया जावेगा। ग्राम पंचायत के सचिव समिति के समन्वयक होंगे।
ग्राम के सर्वांगीण विकास में करेंगें सहयोग
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समिति ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु कार्य करेगी। ग्राम के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांग जन, निराश्रित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, ग्राम के युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास करना ग्रामीण युवाओं को खेलकूद, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता को बढ़ाना, ग्रामवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराईयों की रोकथाम हेतु कार्य करना जैसे- नशा मुक्ति, बाल विवाह, जुआ सट्टा आदि,. ग्रामीण पर्यावरण एवं स्वच्छता के लिए ग्रामवासियों को श्रमदान हेतु प्रेरित करना, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न करों एवं शुक्ल जैसे- सफाई, जलकर, प्रकाशकर, भवन अनुज्ञा शुल्क, समपत्तिकर को समा करने के लिये प्रेरित करना, ग्रामवासियों के अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्धता शतप्रतिशत टीकाकरण, कचरे का प्रबंधन, खुले में शौच की रोकथाम, कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन की उन्नत एवं आधुनिक तकनीक को ग्राम में बढ़ावा देना, इंटरनेट, मोबाईल एप्प से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामवासियों को जागरूक करना जैसे- बैंक खाते से राशि का अंतरण, विद्युत बिल, फीस, टी.व्ही. रिचार्ज आदि का भुगतान, वोटर आई कार्ड बनवाना अथवा संशोधन कराने जैसी गतिविधियों की जागरूक करना, सोशल मीडिया, वाचनालय, संचार साधन गोष्टी एवं टी.व्ही. पर प्रेरणादायक फिल्मों के माध्यम से ग्राम वासियों के बीच उत्कृष्ट घटनाओं को प्रदर्शित करना, ग्रामवासियों के बीच शांति सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रेरणा देना, जागरूक करना, ए एसईसीसी सर्वे 2011 के आधार पर एवं अन्य शासकीय योजनाओं में लाभांवित होने वाले हितग्राहियों में अपात्र हितग्राही को चिन्हित करना एवं जनपद पंचायत तथा संबंधित विभाग को सूचना देने की कार्यवाही करेंगें। प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड से एक समिति को उत्कृष्ट कार्य संपादित करने पर एक लाख रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। समिति के सदस्यों की जानकारी सभी संबंधित विभागों के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। युवा ग्राम शक्ति समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार आयोजित की जावेगी, प्रत्येक बैठक आयोजन व्यय हेतु रूपये 300 रूपये की राशि प्रदान की जावेगी। प्रतिवर्ष सदभावना दिवस 20 अगस्त को विकासखण्ड स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समितियों के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। यह सम्मेलन संबंधित अनविभागीय अधिकारी (राजस्व) आहूत करेंगे। समिति के गठन हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी है। दिनांक 05 दिसम्बर 2019 तक समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करना एवं 20 दिसम्बर 2019 जिला पंचायत द्वारा पंचायत वार समिति का प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना एवं गठन आदेश जारी करने की कार्यवाही की जानी है।
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