हाईकोर्ट पहुँचा अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने का मामला...
एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए तिराहे पर मूर्ति लगाई है...
मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी..
हाईकोर्ट में अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार विरुद्ध गुजरात सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चौराहों और सड़क किनारे किसी भी नेता की मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है...
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी स्थान पर पहले चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगी थी जिसे ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए हटा दिया गया था...अब उसी स्थान पर अर्जुन सिंह की मूर्ति लगा दी गई...मूर्ति का अनावरण 11 नवंबर को होना था लेकिन वह टाल दिया गया....
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